सीधी(ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा आदेश जारी कर जिले की लोकशान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आदतन अपराधी दयाशंकर त्रिपाठी पिता कौशल प्रसाद त्रिपाठी निवासी गड़हरा थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को एक वर्ष के लिए जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्ति को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।