शाजापुर(ईन्यूज एमपी)- न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी पप्पू पिता भागीरथ आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम न्याचौमा थाना मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया। देवेंद्र मीणा डीपीओ एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर ने बताया कि आरोपी दिनांक 20.07.2019 से जेल में है। आरोपी ने दिनांक 17.07.2019 को मानसिक रूप से विकृत नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। जमानत आवेदन पत्र पर तर्क वी.सी. के माध्यम से देवेंद्र मीणा डीपीओ एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किये गये ।