भोपाल (ईन्यूज एमपी) हांसिल जानकारी के मुताबिक आइवरी कोष्ठ के 04, बेनिन के 03, इंग्लैड के 02, कनाडा के 01 सहित कुल 14 को हुई सजा न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक कारावास और जुर्माना करने की खबर है । जिला न्यायालय भोपाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीशिवराज सिंह गवली के न्यायालय ने 10 विदेशी जमातियो सहित कुल 14 जमतियो को जिसमें आइवरी कोष्ठ के 04 सोलेमन सिनावा , दौदा कोलीवली , दानोउको कोलीवली एवं बिलाल कोने, बेनिन के 03 युसुफ तिराके महामाने , चावीसीका बोनी व सोले तान्हाउन्हें वाइगेसी , इंग्लैड के 02 सोहिल हुगेस व थलाह सिद्दीकी, तथा कनाडा के 01 मिर्जा अ. ताहीर सहित असम के जहीर उल इस्लाम फारूखी एवं अ. हुसैन आहाता रूस्तम खां श्यामला हिल्स भोपाल निवासी मुस्तकीम अंसारी एवं अनीस को पासपोर्ट नियमो के उल्लंघन तथा कोरोना महामारी के फैलाने के आरोप में धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यके विदेशी जमाती को न्यायालय उठने तक कारावास एवं 7000-7000 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा भारतीय जमातियो को न्यायालय उठने तक कारावास तथा 3000-3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया । शासन की ओर अभियोजन का संचालन श्रीमती प्रिंयका उपाध्याय एडीपीओ द्वारा किया गया । मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि - आइवरी कोष्ठ के 04 सोलेमन सिनावा, दौदा कोलीवली , दानोउको कोलीवली एवं बिलाल कोने, बेनिन के 03 युसुफ तिराके महामाने , चावीसीका बोनी व सोले तान्हाउन्हें वाइगेसी , इंग्लैड के 02 सोहिल हुगेस व थलाह सिद्दीकी, तथा कनाडा के 01 मिर्जा अ. ताहीर ने टूरिस्ट बीजा पर दिल्ली आकर असम के जहीर उल इस्लाम फारूखी , अ. हुसैन और भोपाल के मुस्तकीम अंसारी के साथ मिलकर निजामुद्दीम मरकज में तब्लीकी जमातियो के सम्मेलन सम्मिलित होने के उपरांत भोपाल आकर विभिन्न मस्जिदो मे सक्रिय धार्मिक गतिविधियो में भाग लिया। अभियुक्तगणो ने कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी एडवाइजरी एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल के द्वारा 144 द.प्र.सं. के आदेश दिनांक 22.03.2020 के अन्तर्गत धार्मिक स्थल बंद किये जाने के आदेश के बाबजूद भी आहाता रूस्तम खां स्थित मस्जिद श्यामला हिल्स भोपाल में रूककर धार्मिक गतिविधियो में भाग लिया । अभियुक्तगण विदेश से आने के कारण एवं कई लोगो से मिलने के कारण कोरोना संक्रमण के वाहक हो सकते थे और संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल थी। सूचना पर जांच उपरांत थाना श्यामला हिल्स द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा विदेश से आये आरोपियो पर धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।