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Home मध्य प्रदेश 257 किलो डोडा चूरा उपलब्ध कराने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

257 किलो डोडा चूरा उपलब्ध कराने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर (ईन्यूज एमपी)- न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी तूफान सिंह पिता रूघनाथ सिंह निवासी ग्राम नारिया खुर्द थाना श्यामगढ़ जिला मंदसौर का जमानत आवेदन पत्र मंगलवार को निरस्त किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी तूफान सिंह द्वारा आरोपी नाहर सिंह व धीरप सिंह को प्रकरण में जप्तशुदा 257 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा उपलब्ध कराया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी तूफान सिंह को दिनांक 26 जून 2020 को फॉर्मल गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 28 अगस्त 2019 को सरकारी बलड़ें पर जंगल में कंकडेल झलारा जोड़ के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ी एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक एमपी 14 जी सी 0508 से पुलिस थाना बड़ोद में पदस्थ उप निरीक्षक सुशील वर्मा ने 13 बोरियों में भरा कुल 257 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा विधिवत जप्त किया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 18 जून 2020 को आरोपी नाहर सिंह को तथा दिनांक 22 जून 2020 को आरोपी धीरप सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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