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जारी हुई स्वतंत्रता दिवस समारोह कि गाइडलाइन,देखें कैसा होगा जिले में इस बार आजादी का जश्न.....

स्वतंत्रता दिवस पर नही होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

स्कूली बच्चों को समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियाँ रखने के निर्देश

सीधी (ईन्यूज एमपी)-स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर रवींद्र कुमार चैधरी ने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए। शासन के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जनसामान्य एवं स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाए। कार्यक्रम के दौरान फेस कव्हर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। उक्त के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलांबर मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर, कलेक्टर द्वारा कलेक्टर कार्यालय में प्रातः 8ः30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा एवं सलामी दी जाएगी एवं राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री जी के संबोधन सुनने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। पंचायत कार्यालय में सरपंच/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा। ऐसे जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत जहां निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय में महापौर/अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत हैं) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जावेगा।

जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत कार्यालयों में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम प्रातः 08ः45 बजे तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाएगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की जनता के नाम संबोधन को सुना एवं देखा जा सके। सभी शासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रातः 08ः00 बजे अपने विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सीमित संख्या में कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा इस अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश में स्थित मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त, 2020 रात में प्रकाश की व्यवस्था किए जाने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय≤ पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।


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