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Home सीधी दर्पण छल करने के आरोप में जमानत याचिका खारिज मामला मझौली का......

छल करने के आरोप में जमानत याचिका खारिज मामला मझौली का......

सीधी ( ईन्यूज एमपी) मझौली न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपी रवि लोनी पिता शेषमणि लोनी निवासी ग्राम-अमेड़िया थाना मझौली सीधी को जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया है। प्रकरण में आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत पत्र का विरोध करते हुए म.प्र. शासन की ओर से पुलिस का पक्ष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा रखा गया।

बतादें कि आरोपी रवि ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी सुमेष कुमार को पोटली में रखे सोने जैसे सिक्के दिखाकर उसे उन सिक्कों को खरीदने के लिए कहा था और फरियादी को खाम्ह घाटी के पास बुलाकर उससे एक लाख नब्बे हजार रूपए लेकर जंगल कर तरफ भाग गए थे, जिसकी रिपोर्ट फरियादी सुमेष ने थाना में लेख कराई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस ने अपराध क्र. 186/13 धारा 420/34 भा.द.वि. कायमी की थी। प्रकरण में आरोपी द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जमानत का विरोध करते हुए शासन का पक्ष रखते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है ।

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