सीधी (ईन्यूज एमपी)- फरियादिया विमला विष्वकर्मा ने इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी हनुमान साहू पिता रामपाल साहू निवासी मड़वा थाना चुरहट ने फरियादिया को गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी एवं शासकीय कार्य सीमांकन करने में बाधा उत्पन्न किया। उक्त रिपोर्ट पर चैकी सेमरिया में अपराध क्र. 382/2020 अंतर्गत धारा 294, 353, 506 पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जेएमएफसी न्यायालय चुरहट में आत्मसमर्पण किया गया। उक्त जमानत आवेदरन का विरोध करते हुए जीतेन्द्र सिंह, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।