दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 29 जून को जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं है, उनमें कई चीजें शामिल हैं। स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP यानी कामकाजी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। एक नज़र में जानिये 31 जुलाई तक क्या-क्या बंद रहेगा: - अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं होगी, गृह मंत्रालय की ओर से स्वीकृत लोग ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर सकेंगे। - मेट्रो रेल सेवाएं भी 31 जुलाई तक बंद रहेगी। - सिनेमा हॉल, जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार जैसे सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। - सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद,मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। - इन सभी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की तारीख अलग से घोषित की जाएगी और इसके लिए आवश्यक निर्देश एसओपी के रूप में जारी किए जाएंगे ताकि दो गज की दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित हो सके और कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। भारत ने चीन सीमा पर घातक कमांडो किए तैनात, जानिए कितने खतरनाक हैं ये भारत ने चीन सीमा पर घातक कमांडो किए तैनात, जानिए कितने खतरनाक हैं ये यह भी पढ़ें - भारत में घरेलू उड़ानों और चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनों के लिए सीमित स्वरूप में अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।