[01/06, 9:36 pm] Papa: सीधी (ईन्यूज एमपी) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन के सम्बंध में कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए समिति के पदाधिकारी गण अध्यक्ष भारत स्वभिमान आशुतोष गुप्ता अधिवक्ता,अध्यक्ष किसान सेवा समिति प्रमोद कुमार मिश्रा अधिवक्ता, राम निरंजन पाण्डेय,अखण्ड शर्मा अधिवक्ता ने सरकर से त्वारित निराकरण की मांग की है । कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी को सौंपे गये ज्ञापन में वर्णित किया गया है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 संशोधन अध्यादेश को कृषको हम्मालों तुलावटी ,व्यापारियों , मंडी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हितकारी नहीं होने से निरस्त करने की मांग की गई है । सौंपे गये ज्ञापन के मुताबिक सरकार को आगाह किया है कि संसोधित अध्यादेश से आढत कुप्रथा को बढावा मिलेगा , अर्थात पूर्व से संचालित सुचारू व्यावस्थाओं को कायम करते हुये मण्डी के कर्मचारियों , हम्माल , तुलावटी , व्यापारियों और कृषकों के हित का ख्याल रखा जाये अन्यथा सड़कों में उतरने के लिये वाध्य होंगें । अब आगे देखना होगा कि सरकार इन सबकी मांगों को स्वीकार करती है या फिर आढत कुप्रथा को बढावा देती है ।