सीधी (ईन्यूज एमपी)- कुछ दिनों पूर्व सीधी से हुए तबादले के विरुद्ध डॉ एस बी खरे द्वारा हाई कोर्ट में दर्ज की गई याचिका खारिज हो गई है।हाई कोर्ट ने तबादला रद्द करने के लिए लगाए गए तर्को को पर्याप्त न मानते हुए शासन के आदेश को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लम्बे समय से सीधी में पैर जमा चुके डॉ एस बी खरे जो वर्तमान में जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन के रूप मे पदस्थ थे का स्थानांतरण रीवा के लिए हो गया है लेकिन सीधी का मोह ऐसा तगड़ा कि डाक्टर खरे द्वारा शासन के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और स्थानांतरण को गलत बता डाला लेकिन उचित साक्ष्यो कि कमी व दी गई दलीलों को सही न मानते हुए हाईकोर्ट ने डॉ एस बी खरे कि याचिका को रद्द कर दिया है।