*सीधी (ईन्यूज एमपी) - मानसिक प्रताड़ना से तंग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरहट के डॉ. शिवम मिश्रा आत्महत्या कांड के आरोपियों द्वारा गिरफ्तारी से बचने दायर अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय की एक अदालत ने खारिज कर दी है।* जानकारी के अनुसार डॉ. शिवम मिश्रा आत्म हत्याकांड की मजिस्ट्रीयल जांच के उपरांत बनाये गये चारों आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। उस याचिका को जिला न्यायालय की पंचम अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। ज्ञात हो कि इस आत्महत्या कांड की जांच हेतु कई अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी जिसमें पूर्व सी.एम.एच.ओ. डॉ. आर.एल वर्मा, स्टाफ नर्स अंजना मर्सकोले सहित नेत्र चिकित्सा सहायक ए.एच. सिद्दीकी तथा एम्बुलेंस चालक के.के. पांडे के विरुद्ध चुरहट थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस आत्म हत्या कांड में आरोपी बनाये गये चारों लोगों द्वारा अग्रिम जमानत हेतु जिला न्यायालय में बीते मंगलवार को अर्जी लगाई गई थी।