भोपाल(ईन्यूज एमपी)- लाॅकडाउन 4.0 मप्र में 19 मई से लागू हो रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बदलाव कर दिया। ऑरेंज जोन अब नहीं होगा। रेड जोन में इंदौर और उज्जैन का पूरा जिला रहेगा, जबकि भोपाल की सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन प्रभावी होगा। भोपाल के साथ ही बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास नगर निगम क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका एरिया को रेड जोन माना जाएगा। बाकी को ग्रीन जोन मानकर उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के हिसाब से गतिविधियां सामान्य की जाएंगी। रेड जोन में एक सप्ताह तक बाजार बंद रहेंगे। जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा व समीक्षा के बाद उन्हें खोला जाएगा। मोहल्ले, एकल दुकानें, आवासीय इलाकों की दुकानें, बाजार में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। रेड जोन के बाहर लाइसेंस वाली शराब व भांग की दुकानें खुल सकेंगी। मंगलवार से लागू होगा लॉकडाउन 4.0 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार रात आठ बजे जनता से रूबरू होकर यह जानकारी दी। साफ है कि जोन के नए वर्गीकरण यानी दो जोन के साथ मप्र के लिए लाॅकडाउन 4.0 नए रूप में मंगलवार से लागू हो जाएगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा और आवागमन नहीं होगा। सिर्फ जरूरी वस्तुओं के लिए आवागमन की छूट रहेगी। सभी जोन में सार्वजनिक परिवहन भी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रखा जाएगा। राज्य सरकार ने भी तय किया है कि रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर उसे बफर घोषित किया जाएगा और इसके बाहर गतिविधि सामान्य की जाएगी। इसका प्रयोग फिलहाल इंदौर, भोपाल, उज्जैन और बुरहानपुर को छोड़कर किया जाएगा। इन जिलों में यदि बफर तय करना है तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट से चर्चा के बाद निर्णय होगा। ग्रीन जोन : बाजार, सब्जी मंडी और दफ्तर खुलेंगे सभी जोन की प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी को ग्रीन जोन में सामान्य किया जाएगा। मसलन सभी दुकानें, सब्जी मंडी एवं बाजार खुलेंगे, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे। निजी वाहनों से आवागमन की छूट रहेगी। यदि किसी ग्रीन जोन के जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रेड जोन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग जा सकेंगे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। दूल्हा-दुल्हन समेत विवाह में दोनों पक्षों के अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग जा सकेंगे। दुकानों पर दो गज की दूरी अनिवार्य। एक समय में 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे। रेड जोन में अनुमति : एकल और मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी एकल दुकानें, मोहल्ले और रहवासी परिसर की दुकानें खुल जाएंगी। बाजारों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। मेडिकल, क्वारेंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की केंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा। स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय व निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे। ये पाबंदियां सभी जगह : मॉल, सिनेमाघर, होटल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्व ीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लोगों का आवागमन नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी। गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम के बच्चे और 65 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में सब बंद केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके लिए होम डिलीवरी के जरिए द्वार पर सप्लाई की व्यवस्था होगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग बंद रहेंगे। इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित होंगे।