सिंगरौली (ईन्यूज एमपी)-नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में समय समय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किये गये है। वही जिले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को प्रभावशील कर सम्पूर्ण जिले मे लाकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि मे बाहर से आये हुये व्यक्तियो को 14 दिनो तक होम क्वारेनटाईन रहने के निर्देश जारी किये गये है। एसडीएम देवसर श्री विकास सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि होम क्वारेनटाईन किये गये सुनील पाण्डेय पिता शंकर दयाल पाण्डेय तथा देवेन्द्र पिता महावीर ग्राम हर्दी के द्वारा होम क्वारेनटाईन नियमो का उल्लंघन कर बाहर घूमते हुये पाये जाने पर दोनो विरूद्ध पुलिस चौकी निवास मे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,271 तथा कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एव आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।