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सीधी - आवेदन लम्बित रखने पर गोपद बनास एसडीएम सहित सात अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण


सीधी - कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयसीमा के अंदर निराकरण न करने पर गोपद बनास के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शैलेन्द्र सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। उनके द्वारा 18 ऑनलाइन आवेदनपत्रों का निरारकरण नहीं किया गया। सिहावल के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शैलेन्द्र सिंह द्वारा 75 ऑनलाइन आवेदनपत्रों का समयसीमा में निराकरण नहीं किया गया। कुसमी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एम.पी. बरार द्वारा 38 ऑनलाइन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया गया। सिहावल के तहसीलदार द्वारा 302 आवेदनपत्रों का निराकरण नहीं किया गया। जनपद पंचायत सिहावल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 25 ऑनलाइन आवेदनपत्रों का निराकरण नहीं किया गया। कुसमी के खण्ड चिकित्साधिकारी द्वारा एक आवेदनपत्र का निरारकरण नही किया गया है।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने गोपद बनास के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शैलेन्द्र सिंह को दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.3-बी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना के एक आवेदन-पत्र एवं नगरीय प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 5.2 गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र) के 17 कुल 18 ऑनलाइन आवेदनपत्रों को समयसीमा के पूर्व निराकृत नहीं किया गया।
उन्होंने सिहावल के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शैलेन्द्र सिंह को दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक (6.3-ए) अनुसूचित जाति के 52, सेवा क्रमांक 6.3-बी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र के 15 और नगरीय प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 5.2 गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की सूची में नाम जोड़ना, नगरीय क्षेत्र के 8 कुल 75 आनलाइन आवेदन-पत्रों का समय सीमा के अन्दर निराकरण नहीं किया।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कुसमी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एम.पी.बरार को दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.3-ए अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना के 38 ऑनलाइन आवेदनपत्रों को समयसीमा के पूर्व निराकृत नहीं किया गया है।
उन्होंने तहसीलदार सिहावल को दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 4.2-ए (चालू खसरा की प्रतिलिपियों का प्रदाय) के कुल 199 आवेदन, 4.2-बी (बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय) के कुल 22, 4.3 (चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय) के कुल 43, (चालू खसरा एवं बी-1 खतौनी का एक साथ प्रदाय) के कुल 20, 4.4 (भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथमवार प्रदाय) के कुल 15, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.1 (कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र जारी करना) एवं 16.1 (गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना ग्रामीण क्षेत्र में) के कुल 2 अर्थात कुल 302 ऑनलाइन आवेदन पत्रों को समयसीमा के पूर्व निराकृत नहीं किया गया।
उन्होंने सिहावल जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि श्रम विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 2.4 (निर्माण श्रमिको का पंजीयन करना) का एक आवेदन, सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 7.1 के 4 आवेदन, सेवा क्रमांक 7.2 के 13 आवेदन, सेवा क्रमांक 7.3 के 6 आवेदन, सेवा क्रमांक 7.5 के एक आवेदन कुल 25 ऑनलाइन आवेदन पत्रों को समय सीमा के अन्दर निराकृत नहीं किया गया।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कुसमी के खण्ड चिकित्सा अधिकारी को दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि श्रम विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 2.1 (प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदाय करना) का कुल एक ऑनलाइन आवेदनपत्र को समयसीमा के पूर्व निराकृत नहीं किया गया है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

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