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Home मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने जारी कि लाक डाउन कि गाइडलाइन,देखें कल से क्या होगे बदलाव....

शिवराज सरकार ने जारी कि लाक डाउन कि गाइडलाइन,देखें कल से क्या होगे बदलाव....

भोपाल (ईन्यूज एमपी)- देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को सोमवार से रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर मोहल्लों में मौजूद सभी प्रकार की एकल दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि बाजार, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर समेत भीड़ वाले स्थानों को खोलने या ऐसी किसी गतिविधि पर रोक रहेगी। वहीं सरकार ने संक्रमित क्षेत्रों के बाहर शादियां करने की भी अनुमति दे दी है, लेकिन कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह सकेंगे।

ऐसे ही अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट और मीना सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से बात करने के बाद लिया।

इस दौरान बताया गया कि सभी कलेक्टर अगले दो-तीन दिन में संक्रमित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेंगे और विशेष परिस्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सहमति से निर्णय ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों से कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों की स्थिति पूछी और रेड-ऑरेंज जिलों में संक्रमित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने को कहा है। इसमें कुछ क्षेत्र कम होंगे तो नए जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि संक्रमित क्षेत्रों से सरकारी या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर जाने की अनुमति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में बाजार किसी भी सूरत में नहीं खुलेंगे, लेकिन एकल दुकानें खुल सकेंगी। इसमें भी ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जबकि ग्रीन जोन में विशेष परिस्थितियों में पाबंदियों को छोड़कर सामान्य गतिविधियां जारी रह सकेंगी। यहां भी पाबंदियां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर लगाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है। हमें रेड और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलना है। संक्रमित क्षेत्रों के बाहर मंडियां भी खुली रहेंगी बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अभी तक 6.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री मंडियों के माध्यम से हुई है।

इस पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में मंडियां अभी चालू नहीं हो सकी हैं। वहां संक्रमित क्षेत्रों के बाहर की कृषि उपज मंडियां तुरंत चालू करें। ये नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्‌स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, ऑडिटोरियम, बार, सभागृह, कोचिंग संस्थान 17 मई तक बंद रखे जाएंगे। ऐसे ही सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल, राजनैतिक और अकादमिक गतिविधियां, अंतरराज्यीय बस सेवा प्रतिबंधित रहेंगी।

दुकानें खोलें पर गाइडलाइन का पालन हो बैठक में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में बाजार, मॉल और कॉम्प्लेक्स मार्केट नहीं खुलेंगे। हालांकि आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को अनुमति रहेगी। जबकि मोहल्ले और आवासीय परिसरों में चल रही सभी दुकानें खुल सकेंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी।

इनमें भी शारीरिक दूरी और गाइडलाइन के अन्य बिंदुओं का पालन करना होगा। ई-कॉमर्स गतिविधियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ही अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था भी रहेगी लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता के साथ बस डिपो खुल सकेंगे। 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ बसें चल सकेंगी।

अन्य गतिविधियां भी शुरू की जा सकेंगी। ऑरेंज जोन जिले से भीतर और बाहर बसों का संचालन कर सकेंगे। टैक्सी व कैब को कुछ प्रतिबंध के साथ अनुमति दी जा सकेगी। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री रह सकेंगे। रेड जोन रेड जोन में टैक्सी-कैब, ऑटो, रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा।

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 33 फीसदी क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुल सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में हार्डवेयर, पैकेजिंग सामान बनाने वाले कुछ उद्योगों को गाइडलाइन का पालन करते हुए गतिविधियां शुरू करने की अनुमति रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी।

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