सीधी (ईन्यूज एमपी)-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार BS4 वाहनों के पंजीयन के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए जा चुके है किंतु लाकडाउन के कारण कार्यालय बंद होने के कारण पंजीयन का काम रुका था। परिवहन आयुक्त कार्यालय से उक्त निर्देशों के परिपालन में पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि सभी वाहन विक्रेता नवीन BS4 वाहन जिनका विक्रय 31/03/20 तक किया गया है उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से 30/04/20 तक करवा लें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा ने इस हेतु आवश्यक दस्तावेज जिला परिवहन कार्यालय सीधी में तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा है।