नई दिल्ली(ईन्यूज एमपी)-देश में एक महीने से जारी Lockdown अभी 3 मई तक और चलेगा लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज से देशभर में सभी तरह की जरूरी और गैरजरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें मोबाइल रिचार्ज, किराना, दूध, सब्जी के अलावा गैर जरूरी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही यह दुकानें देश और शहरों के उन इलाकों में नहीं खुलेंगी जिन्हें हॉटस्पॉट झोन घोषित किया गया है। इन शर्तों के तहत दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। मल्टी और सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दुकानें भी नहीं खुलेंगी। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के भीतर पंजीकृत मार्केट कांप्लेक्स भी तीन मई तक बंद रहेंगे। नगर निगम के क्षेत्र से बाहर मार्केट कांप्लेक्स में दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इन दुकानों में भी सिर्फ 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना भी जरूरी होगा।