सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आम जनमानस के हितों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी लाक डाउन आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया है- 👉किराने की दुकान प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुली रहेगी। 👉निर्माण सामग्री की दुकान (जैसे हार्डवेयर) नहीं खुलेंगी, किंतु क्रेता (व्यक्ति) के मांगे जाने पर विक्रेता द्वारा प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक सामग्री प्रदाय की जा सकेगी। 👉 इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल्स की दुकान नहीं खुलेगी, क्रेता के मांगे जाने पर विक्रेता द्वारा प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक सामग्री दी जा सकेगी। 👉मंडी व्यापारी सौदा पत्रक अनुसार संबंधित व्यक्ति को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक भुगतान कर सकेंगे। 👉सर्विस सेंटर की दुकानें प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। 👉मुर्गी, मांस और मछली की दुकान प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। “कार्यालयीन आदेश दिनांक 19.04.2020 उल्लेखित शेष अन्य सभी प्रतिबंधित शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी।” 👉प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क लगाना तथा सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ की सफाई करना अनिवार्य होगा। 👉पालन न करने की स्थिति में विक्रेता को न्यूनतम ₹1000 या अधिकतम ₹5000 एवं क्रेता को न्यूनतम ₹200 या अधिकतम ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। “शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी।” ✏️यह आदेश तत्काल प्रभाव से 3 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।