सीधी (ईन्यूज एमपी)-टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों मे कोरोना संकट निवारण हेतु पात्र गरीवों को प्रदाय किए जाने वाला खाद्यान्न का कोटा उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए जिम्मेदारों से आग्रह किया है कि कोरोना कोटा का खाद्यान्न तत्काल उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध कराकर पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न प्रदान कराया जाए। श्री तिवारी ने बताया कि सरकार ने पात्रता की श्रेणी तय करके यह घोषणा की गई है कि राशन कार्ड न होने पर भी इन गरीबों को जिनकी संख्या मध्यप्रदेश में लगभग 32 लाख है इन्हें कोरोना कोटा के नाम पर एक माह का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति (04 किलो गेहूं, 01 किलो चावल या 5 किलो गेहूं) 3 माह का निशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। पात्रता की श्रेणी इस प्रकार हैं- 1. अन्त्योदय अन्न परिवार। 2. समस्त बी.पी.एल. परिवार। 3. समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य। 4. सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उनपर आश्रित परिवार सदस्य। 5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उनपर आश्रित परिवार सदस्य। 6. अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग, छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्ध आश्रमों में निवासरत वृद्धजन। 7. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य । 8. घरेलू कामकाजी महिलाए। 9. फेरी वाले (स्ट्रीट वेंडर)। 10. वनअधिकार पट्टेधारी। 11. रेल्वे में पंजीकृत कुली। 12. मण्डियों में अनुज्ञप्ति धारी हम्माल एवं तुलावटी। 13. बन्द पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक। 14. बीडी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीडी श्रमिक । 15. समस्त भूमिहीन कोटवार। 16. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी । 17. केश शिल्पी। 18. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति । 19. एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)। 20. मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो । 21. मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो । 22. प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य एवं उनके परिवार। 23. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 24. प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक। 25. विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति के परिवार। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार का कागजी आदेश हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन जनपद पंचायत रामपुर के कर्मवीरों द्वारा अभी तक जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति में इस सहायता लायक हैं उनकी सूची पंचायत स्तर पर तैयार नहीं की जा सकी है जिस कारण अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन नहीं हो पाया है।