भोपाल (ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा , कलेक्टर और एसडीएम को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप शासकीय समितियों के गठन हेतु जारी पूर्व के समस्त निर्देशों को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87(3)(ख) अनुसार प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व(SDM) को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जबकि समस्त जिला पंचायतों के लिए संबंधित जिला के कलेक्टर को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।