सीधी (ईन्यूज एमपी)-संपूर्ण विश्व में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस से संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा संपूर्ण सीधी जिले को 14 अप्रैल 2020 तक लाक डाउन घोषित किया है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के देश में बढ़ती संख्या को देखते हुए बचाव एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चौधरी ने उक्त लाक डाउन आदेश में आंशिक संशोधन किए हैं। जारी संशोधन आदेश के अनुसार 👉 फुटकर किराना, फल एवं सब्ज़ी विक्रय का समय दोपहर 11 से 3 बजे तक रहेगा। सीधी जिला अंतर्गत किराना, फल एवं सब्ज़ी की दुकानें के खुलने के दिनांक निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:- 06.04.2020(सोमवार), 08.04.2020(बुधवार), 10.04.2020(शुक्रवार), 12.04.2020(रविवार), 14.04.2020(मंगलवार) “निर्धारित दिनांक/दिन के अतिरिक्त फुटकर किराना, फल एवं सब्ज़ी विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।” 👉पशु आहार विक्रय का समय दोपहर 11 से 3 बजे तक रहेगा। 👉दूध बाँटने वाले विक्रेता का समय पूर्व अनुसार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगा। मेडिकल स्टोर, राशन, सब्ज़ी, फल की दुकान में किसी भी समय दो से अधिक विक्रेता (व्यक्ति) नहीं रहेंगें। क्रेता और विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी बनी रहे, इस हेतु सर्किल ( कोई अस्थाई चिन्ह) स्थापित करें। “दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाए जाने पर संबंधित दुकान को दिनांक 14.04.2020 तक के लिए सील करते हुए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।”