सीधी (ईन्यूज एमपी)-राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि देश के अन्य राज्यों से एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से नागरिक अपने निवास स्थान पर जाने के लिए पैदल/बसों/निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे नागरिकों का समूह जिले की सीमा से होकर गुजरने की स्थिति में गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे नागरिक अथवा नागरिकों के समूह जब आपके जिले की सीमाओं में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम उनका नाम पता आदि आधारभूत जानकारी प्राप्त की जाए। ऐसे नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर भोजन पैकेट एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए। यदि ये नागरिक किसी अन्य जिले/राज्य के निवासी है तो उन्हें उस जिले के कलेक्टर /एसडीएम/कार्यपालक मजिस्ट्रेट से दूरभाष पर सम्पर्क कर इस बारे में अवगत कराया जाए। इन सभी नागरिको को वाहन से उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबध में उक्त जिले के सक्षम अधिकारी को इन नागरिको की मेडिकल स्कीनिग अथवा प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर होम क्वेरेटाईन में रखे जाने के संबंध में भी अवगत कराया जाए। यदि इस कार्य के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय/ अन्य सहयोग की आवश्यकता हो तो यह उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है।