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Home सीधी दर्पण शासकीय सेवकों को मिला अवकाश,सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश......

शासकीय सेवकों को मिला अवकाश,सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश......

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने शासन के निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों को कार्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों का अल्टरनेट दिवसों में कार्य करने का रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुपालन के संबंध में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ए. बी. सिंह सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रमुख कार्यालय अपने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी एकांतर (अल्टरनेट) दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय में रहकर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं संपर्क के समस्त माध्यमों पर संपर्क किए जाने पर तत्काल कार्यालय होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में मुख्यालय के आस-पास रहने वाले शासकीय सेवकों को प्रथम दिन के रोस्टर में शामिल किया जाए। प्रत्येक विभाग स्वयं यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की व्यवस्था करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के संवाद के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके। इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक विभाग द्वारा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय, निगम मण्डलों के लिए जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि ये निर्देश अत्यावश्यक सेवाएं जैसे- स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।
कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

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