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प्राचार्य को 16 साल की सजा 2 लाख से अधिक जुर्माना

छतरपुर ( ईन्यूज एमपी ) मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के तत्कालीन शासकीय महाविद्यालय हरपालपुर प्राचार्य एन .पी . निरंजन को 16 साल की कठोर कैद 2 लाख 10 हजार का जुर्माना किया गया है तीन अलग-अलग धाराओं में 16 साल की सजा होने की बात सामने आई है । 2007 में महाविद्यालय में हुई परीक्षाओं में तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अनियमितताएऐं किये जाने के बाद जांच उपरांत परीक्षा हस्ताक्षर की सीट में दर्ज उत्तर पुस्तिकाओं के सरल नंबर और मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के सरल नंबर अलग अलग होने से गड़बड़ी आई थी यह मामला जिले के हरपालपुर थाने में दर्ज था ।

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