सीधी - गोपद वनास एवं सिहावल के उपखण्ड अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने जनपद पंचायत सिहावल की ग्राम पंचायत खोरी के तत्कालीन सरपंच रामधनी कोल और सचिव कौशलेन्द्र द्विवेदी द्वारा 250 हितग्राहियों के यहॉ शौंचालय निर्माण हेतु 4600 रूपये प्रति शौंचालय के मान से 11.50 लाख रूपये जारी किये गये थे। ग्राम पंचायत खोरी द्वारा 114 शौंचालय का कार्य पूर्ण कराया गया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 106 नग शौंचालय निर्माण न कराते हुये, सम्पूर्ण राशि आहरित कर ली गई है। जो 487600 रूपये वसूली योग्य है। शौंचालय के निर्माण कार्य मे अनियमितता की गई, इस शिकायत के संदर्भ मे कलेक्टर बिशेष गढपाले द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420, 409 एवं 34 के अन्तर्गत थाना बहरी मे एफ.आई.आर. सचिव कौशलेन्द्र द्विवेदी एवं सरपंच रामधनी कोल के बिरूद्ध पंजीबद्ध कराई गई है। इस संदर्भ मे पुलिस की कार्यवाही पृथक से प्रचलन मे है। उपखण्ड अधिकारी श्री सिंह ने आदेश पारित किया कि तत्कालीन सचिव कौशलेन्द्र द्विवेदी एवं तत्कालीन सरपंच रामधनी कोल को म.प्र. पंचायत राज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 921 के अन्तर्गत शासकीय राशि के गवन का दोषी पाया गया है। अतः गवन की राशि 487600 रूपये दोनो से पृथक-पृथक 243800 वसूल करने का आदेश देता हूं। अतः तत्कालीन सचिव कौशलेन्द्र द्विवेदी एवं सरपंच रामधनी कोल सात दिवस मे पृथक-पृथक जनपद पंचायत कार्यालय मे राशि जमा करें। ऐषा करने मे असमर्थ रहने पर तहसीलदार सिहावल यह राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किये जाने हेतु आर.सी.सी. का नोटिस जारी हो। तत्कालीन सरपंच रामधनी कोल को धारा 925 के तहत छःबर्ष की कालाबधि के लिये किसी पंचायत (ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति) का सदस्य होने के लिये अयोग्य घोषित करता हूं। तत्कालीन सचिव कौशलेन्द्र द्विवेदी के बिरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के पास भेजा गया।