सीधी (ईन्यूज एमपी)- मुखबिर की सूचना पर थाना जमोड़ी द्वारा छापेमारी करने पर पता चला कि आरोपी अर्जुन साकेत पिता बुद्धसेन साकेत उम्र 28 वर्ष निवासी सिरसी थाना जमोड़ी के अंतर्गत अपने अधिपत्य में 25 पाव देशी शराब अवैध रूप से रखे हुए था। पुलिस थाना जमोड़ी द्वारा आरोपी से दस्तावेज मांगने पर आरोपी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पुलिस द्वारा शराब जप्त करते हुए आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) के तहत अपराध क्र. 36/2020 पंजीबद्ध कर प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री रामराज सिंह, एडीपीओ सीधी ने आरोपी को अधिकतम दंड दिए जाने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सीधी ने संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 27/2020 में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,800 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।