सीधी (ईन्यूज एमपी)-मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर नैकिन द्वारा छापेमारी करने पर पता चला कि आरोपी विमलेश्वरी पत्नी रघुराई प्रजापति उम्र 50 वर्ष निवासी कुंआ के पास की एक मिट्टी के घड़े में 15 किग्रा. महुआ लाहन अवैध रूप से रखे हुए था। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) के तहत अपराध क्र. 233/19 पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री विक्रम कुमार दुबे, एडीपीओ रामपुर नैकिन ने आरोपी को अधिकतक दंड दिए जाने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 24/2020 में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।