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सीधी- 1356 उपभोक्ताओ को जारी हुआ नोटिस,बकाया बिजली का बिल नहीं देने पर होगी कुर्की.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-अधीक्षण अभियंता संचा./संधा म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. व्ही. के. नागवंशी ने जानकारी देकर बताया है कि सीधी जिला अन्तर्गत 18 वितरण केन्द्रों के ऐसे उपभोक्ता जिनके ऊपर काफी अर्से से विद्युत दिया बकाया है। कनेक्शन स्थाई रूप विच्छेदित करने एवं कई बार नोटिस देने के बाद भी विद्युत बिल की बकाया राशि नहीं जमा कराई गई है।
न्यायालय पदेन तहसीलदार एवं सहायक अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. सीधी वृत्त कार्यालय सीधी द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के आधीन तथा सहपठित म.प्र. शासन की अधिसूचना एफ 212/सात/शा-8/99 दिनांक 10.11.1999 के आधीन फार्म अ में माॅग की सूचना 1356 उपभोक्ताओं पर कुल बकाया 320.82 लाख रूपये की नोटिस जारी कर दी गई है। यदि नियत समयावधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध वसूली सोध्य अधिनियम 1961 (डी.आर.ए.) के तहत कुर्की, नीलामी आदि की कार्यवाही की जावेगी।

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