सीधी(ईन्यूज एमपी)-न्यायालय जेएमएफसी सीधी की न्यायालय ने आरोपी कमलेश साकेत निवासी ददरी अंतर्गत थाना बहरी को अवैध शराब विक्रय के मामले में धारा 34(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एवं 1500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। बताया गया कि दिनांक 28.03.2019 को आरोपी कमलेश साकेत अपने घर में 20 पाव देशी शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे हुए था, जिसकी शिकायत थाना बहरी को दी गई। थाना बहरी पुलिस द्वारा आरोपी से दस्तावेज मांगने पर आरोपी द्वारा दस्तावेज न दिखाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 387/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 2308/18 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।