सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 17.03.14 को फरियादी मोहनलाल बढ़ई निवासी नैकिन ने रामपुर थाने में रिपोर्ट किया था कि आरोपीगण रामकुमार सोधिया पिता रामसिया सोधिया उम्र 47 वर्ष निवासी नैकिन, विश्वनाथ सोधिया पिता रामसिया सोधिया उम्र 43 वर्ष निवासी नैकिन, छविलाल सोधिया पिता रामसिया सोधिया उम्र 30 वर्ष निवासी नैकिन, राजभान सोधिया पिता रामसिया सोधिया उम्र 28 वर्ष निवासी नैकिन ने ग्राम नैकिन में फरियादी और उसके लड़के नागेन्द्र के साथ लाठी-डंडे से मारपीट किया था, जिससे उन्हें चोटें आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 323, 325, 34 के तहत अपराध क्र. 176/14 पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए श्री विक्रम कुमार दुबे, एडीपीओ रामपुर नैकिन ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्र. 164/14 में आरोपीगण को धारा 323 में 03-03 माह एवं धारा 325 में 06-06 माह का कारावास एवं 1100-1100 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।