जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- संविदा वर्ग-1 और वर्ग-2 शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयु सीमा और आरक्षण का लाभ लेने वाले अतिथि शिक्षकों को यह लाभ अब वर्ग-3 मतलब प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा में नहीं मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों को संविदा वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को सामान्य अभ्यर्थी की तरह परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इधर, विभाग के इस आदेश पर अतिथि शिक्षकों ने न्यायालय जाने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग उनके साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वर्ग-1 और वर्ग-2 की परीक्षा में आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ दिया गया है तो फिर इस परीक्षा से क्यों वंचित रखा जा रहा है।