सीधी (ईन्यूज एमपी)-आरोपीगण जीतेंद्र सोनी पिता छोटेलाल सोनी उम्र 20 वर्ष, राजकुमार सोनी पिता छोटेलाल सोनी उम्र30 वर्ष , राजेंद्र उर्फ भैया पिता छोटेलाल सोनी उम्र 23 वर्ष सभी निवासी अकोरी थाना कोतवाली जिला सीधी ने फरियादी राजेश सिंह पिता राजबहोरन सिंह उम्र 53 वर्ष अटेंडर जिला अस्पताल सीधी के साथ दिनांक 13.01.20 को अपने मृतक भाई की पी.एम. रिपोर्ट उन्हें न देने की बात पर अश्लील गालियां देते हुए मारपीट किये, शासकीय संपत्ति की तोड फोड की एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। फरियादी की शिकायत पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली में एफ.आई.आर. क्र. 26/20 अंतर्गत धारा 294, 324, 353, 332, 333, 506, 427/34 भादवि एवं म.प्र. चिकित्सकीय सेवा से संबंधित सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तदोपरांत पुलिस थाना कोतवाली की ओर से श्री शिवा द्विवेदी आरक्षक क्र. 16 द्वारा केश डायरी माननीय न्यायालय में पेश की गई, जहां आरोपीगण की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने आरोपीगण की जमानत निरस्त कर दिया।