सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 12.11.2014 को समय रात 11:00 बजे आरोपी रामदास खैरवार पिता गहस खैरवार निवासी घुटिया थाना भुईमाड ने फरियादी धनी सिंह एवं शिवचरण सिंह को कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। फरियादी की शिकायत पर थाना भुईमाड में अ0क्र0 23/14 पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझौली में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र0 711/14 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते एडीओपी श्री घनश्याम प्रजापति ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया । परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. मझौली ने अभियुक्त रामदास खैरवार को भादवि की धारा 323 एवं 324 के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।