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सीधी- मारपीट करने वाले आरोपी को हुई सजा....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 25.09.2015 को समय लगभग 4:30 बजे ग्राम बहरी में आरोपी अनिल गुप्‍ता पिता बलभद्र गुप्‍ता उम्र 25 वर्ष ने फरियादी रिषि कुमार पिता लक्ष्‍मीकांत उम्र 23 वर्ष साकिन बहरी की कपडे की दुकान में घुसकर अश्‍लील गालियां देते हुए हाथ-मुक्‍के से मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दिया। फरियादी की शिकायत पर थाना बहरी में अ0क्र0 149/15 भादवि की धारा 452,294,323,506 के अंतर्गत अपराध पंजीबंद्ध कर FIR लेख किया गया। विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी में पेश किया गया जिसके न्‍यायालयीन प्रकरण क्र0 1173/15 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते एडीओपी कु. सीनू वर्मा ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय JMFC सीधी ने अभियुक्‍त अनिल गुप्‍ता को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रू के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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