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Home सीधी दर्पण स्‍कूल बस को लापरवाही एवं तेज गति से चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को हुई सजा.....

स्‍कूल बस को लापरवाही एवं तेज गति से चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को हुई सजा.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 21.10.19 को फरियादी मनीष पाण्‍डेय निवासी नैकिन ने रिपोर्ट किया था कि वह अपनी मोटर साईकिल क्र. एम पी 17 एम के 1529 को डायल 100 में ड्यूटी करने थाना रामपुर नैकिन जा रहा
था। तभी रास्‍ते में सरस्‍वती स्‍कूल की बस क्र. एम पी 53 पी 0539 का चालक अंशमणि शुक्‍ला
पिता लक्ष्‍मण प्रसाद शुक्‍ला उम्र 38 वर्ष निवासी तितिरा ने बस को तेज गति से व लापरवाहीपूर्वक
चलाकर मोटर साईकिल को टक्‍कर मार दिया, जिससे फरियादी के सिर व हाथ-पैर में चोटें आई थी।
फरियादी की रिपोर्ट पर रामपुर थाने में आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत अपराध क्र. 679/19
पंजीबद्ध करके प्रकरण को न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जहां
शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को अधिक से
अधिक दंड दिए जाने की अपील की।
परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को प्रकरण क्र. 708/19 में न्‍यायालय उठने तक
की सजा एवं 1500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

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