सीधी(ईन्यूज एमपी)-के.के. पाण्डेय अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि बीज निरीक्षक द्वारा कृष्णा बीज भण्डार कुबरी विकासखण्ड सिहावल के विक्रेता कृष्ण कुमार गुप्ता विक्रेता के यहां बीज निरीक्षक के द्वारा नमूने लिये गये थे, परीक्षण उपरान्त अमानक पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से क्रय- विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है। कृष्णा बीज भण्डार विक्रेता कृष्ण कुमार गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र भी दिया गया है कि ततसंबंध में अपना तर्कसंगत जवाब उचित माध्यम से सात दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा श्री गुप्ता के विरूद्ध एकपक्षीय वैधानिक कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा। जिसके लिए स्वयं जवाबदेय होंगें।