सीधी(ईन्यूज एमपी)- दिनांक 05/01/19 को समय 15:00 बजे आरोपी अर्जुन साकेत पिता चंदुल राम साकेत उम्र 50 वर्ष निवासी मधुगांव थाना कमर्जी के अंतर्गत ग्राम शिवपुरवा एन एच 39 मेन रोड थाना कोतवाली सीधी पर लोकमार्ग के समीप वाहन क्र. एम पी 53 एम ए 9993 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न करते हुए आहत आशा साकेत व मीरा साकेत को टक्कर मारकर उपहति कारित किया। रिपोर्ट पर अपराध क्र. 22/19 धारा 279, 337 भादवि के तहत पंजीबद्ध करके अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए रामराज सिंह, एडीपीओ सीधी ने आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्र. 1648/19 में धारा 279 के अंतर्गत 1000 रूपए जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।