सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 15/02/19 को समय 09:40 बजे आरोपी धर्मेन्द्र कुमार सिंह पिता रघुनाथ सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी बड़वाही थाना कोतवाली के अंतर्गत पटेहरा छादा सीधी मेन रोड पर लोकमार्ग के समीप वाहन एम पी 53 पी 0735 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न करते हुए वाहन टाटा टिगोर एसटी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। रिपोर्ट पर अपराध क्र. 106/19 धारा 279 भादवि के तहत पंजीबद्ध करके अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री रामराज सिंह, एडीपीओ सीधी ने आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्र. 1572/19 में 1000 रूपए जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।