सीधी (ईन्यूज एमपी)-आरोपी नीरज तिवारी पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी लेहेचुआ (हत्था) थाना रामपुर नैकिन के विरूद्ध थाने में विभिन्न अपराध पंजीबद्ध होने से जिला दंडाधिकारी महोदय सीधी द्वारा जिला बदर घोषित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी के जिला की सीमा में पाए जाने पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1950 की धारा 14 के अंतर्गत अपराध क्र. पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। पूर्व में भी आरोपी को इसी तरह के अपराध क्र. 640/19 में भी जेल भेजा जा चुका था। जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओ विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया।