सीधी (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी दीपक उर्फ दिलवाल पिता राममनोहर सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी भैंसवाही थाना मझौली की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर आरेपी को जेल भेजा गया। बताया गया कि दिनांक 24/10/19 को फरियादी गनेश कुशवाहा जब अपने रिश्तेदार को बस में बैठाने मझौली बस स्टैंड गया था। जब फरियादी लौट रहा था। तब आरोपी ने फरियादी से जबरन लपट कर 700 रू जेब से निकाल कर लूट लिया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 705/19 पर धारा 392 भादवि के अंतर्गत लेख कराई। आज आरोपी की ओर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर शासन द्वारा श्री घनश्याम प्रजापति एडीपीओ मझौली ने पुरजोर विरोध किया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा।