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जुआ एक्‍ट के तहत हुई चालानी कार्यवाही.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 17.09.19 को समय 3:00 बजे थाना कोतवाली के अंतर्गत गांधी चौक सीधी में आरोपी रामजीगुप्‍ता पिता राममनोहर गुप्‍ता उम्र 55 वर्ष निवासी पुराना हनुमान मुदिर के पास जिला सीधी को मुखबिर द्वारासूचना मिलने पर रूपए-पैसों के अंकों पर हारजीत का दांव लगाकर सट्टा पर्ची काटते हुए थाना कोतवाली पुलिसद्वारा पकड़ा गया एवं उसके पास से कुल 270 रू जब्‍त किए गए। अभियुक्‍त के विरूद्ध थाना कोतवाली केअपराध क्र. 638/19 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालयमें पेश किया गया, जिसके न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 1523/19 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुएअभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके परिणाम स्‍वरूप JMFC सीधी नेउक्‍त आरोपी धारा 4(क) के तहत को 200 रू के अर्थदंड से दंडित किया।

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