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मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में चालानी कार्यवाही.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 13.06.19 को समय 07:20 बजे स्‍थान सम्राट चौक सीधी अतंर्गत थाना यातायात सीधी में आरोपी चालक अमृतलाल रावत पिता शंकरलाल रावत उम्र 40 निवासी जोगीपुर वाहन क्र. एमपी 53 जी ए 1767 को शराब के नशे में चलाते पाया गया, जिस पर यातायात सीधी पुलिस ने चालानी कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 1310/19 धारा 185 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया, जिसके न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 1117/19 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए श्री प्रशांत कुमार पाण्‍डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने चालक को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके परिणाम स्‍वरूप माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने उक्‍त चालक को 2000 रू के अर्थदंड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।

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