सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 02.08.19 को समय 10:50 बजे पटेलपुल सीधी अतंर्गत थाना कोतवाली में आरोपी चालक हरीश जायसवाल पिता रविचंद्र जायसवाल उम्र 20 निवासी महुआ गांव जिला सिंगरौली वाहन क्र. एमपी 66 एम एफ 4388 को शराब के नशे में एवं बिना लाइसेंस के चलाते पाया गया जिस पर कोतवाली पुलिस ने चालानी कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 85/19 धारा 185 एवं 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1096/19 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए प्रशांत कुमार पाण्डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने चालक को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने उक्त चालक को धारा 185 में 2000 रू एवं 3/181 में 500 रू के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।