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सीधी- लापरवाह वाहन चालक को हुई सजा.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 10/06/19 को सुबह 10:45 बजे स्‍थान नेबुहा में आरोपी शिवलाल कोल पिता बीरबल कोल उम्र 25 वर्ष निवासी परसवार डढि़या थाना बहरी ने वाहन क्र. एमपी 19 एच ए 4021 को लोकमार्ग पर उतावलेपन व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्‍न करते हुए आहत प्रवीण सिंह को टक्‍कर मार कर उपहत कारित किया। आहत की शिकायत पर थाना जमोड़ी में भादवि की धारा 279, 337 अंतर्गत अ. क्र. 256/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जहां न्‍यायालयीन प्रकरण में शासन की तरफ से सशक्‍त पैरवी करते हुए श्री प्रशांत कुमार पाण्‍डेय सहायक अभियोजन अधिकारी सीधी ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया एवं अधिक से अधिक सजा दिये जाने का अनुरोध किया। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने आरोपी चालक को दोषी पाते हुए कुल 1500 रू अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।

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