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सीधी-अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 08.06.2019 को समय 7:45 बजे थाना जमोढ़ी के अंतर्गत आरोपी भुवनेश्‍वर प्रसाद दुबे पिता शिवप्रसाद दुबे उम्र 65 वर्ष ने अपने अधिपत्‍य में अवैध रूप से 50 पाव देशी प्‍लेन मदिरा विक्रय हेतु रखा था। पुलिस थाना
जमोढ़ी ने आबकारी एक्‍ट की धारा 34 के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्‍त कर अपराध क्र. 250/19 पंजीबद्ध
कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जिससे संबंधित
न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1130/19 में माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा आरोपी को 1000
रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से
पैरवी श्री प्रशांत कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।

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