सीधी(ईन्यूज एमपी)-आरोपी नीरज तिवारी पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी लेहेचुआ, हत्था थाना रामपुर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने से जिला दंडाधिकारी महोदय सीधी द्वारा आरोपी को जिला बदर घोषित किया गया था, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर आरोपी जिले की सीमा में पाया गया। थाना पुलिस रामपुर नैकिन द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1950 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 640/19 पंजीबद्ध करके आरोपी को माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी पक्ष द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन हित में पैरवी करते हुए श्री मुकेश अभिनंदन एडीपीओ ने जमानत आवेदन का पूरजोर विरोध कर प्रभावी तर्क रखे। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया।