सतना(ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत जिले के चार आदतन अपराधी को सर्म्पूण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक थाना कोलगंवा अन्तर्गत सिंधी कैम्प निवासी मुकेश नामदेव पिता गोपीचद्र उम्र 26 वर्ष, जमोड़ी निवासी निराले बसुदेवा पिता प्रेमलाल बसुदेवा उम्र 26 वर्ष, हवाई पट्टी निवासी राजेश उर्फ जहरीला पिता मल्लू कोल उम्र 22 वर्ष तथा अमरपाटन थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती निवासी अशोक सोनी पिता कामता सोनी उम्र 45 वर्ष को उपर्युक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।