सीधी(ईन्यूज एमपी) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन ने सूचित किया है कि म.प्र. भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृत अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि पट्टे दिया जाने के संबंध में संशोधित नियम 2017 के प्रावधान अनुसार वर्ष 2017 के सर्वेक्षण अनुसार तैयार किये गये प्रपत्र-1 के ऐसे हितग्राही जो शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा न करने के कारण अपात्र मान लिया गया था, ऐसे हितग्राहियों का पुनः पात्रता परीक्षण कर प्रारंभिक सूची में तैयार कर आम नागरिकों के अवलोकनार्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन एवं नगर परिषद रामपुर नैकिन के कार्यालय में दिनांक 15.09.2019 को प्रकाशित कर दी गयी है। आम नागरिक प्रकाशन तिथि से आगामी 15 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय सुबह 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक प्रारंभिक सूची का अवलोकन कर अपनी आपत्तियॉ/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियां तथा सुझावों पर विचार नहीं किया जावेगा।