सीधी(ईन्यूज एमपी)-फरियादी उर्मिलादेवी ने पुलिस चौकी खड्डी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.10.96 को शाम 6:00 बजे आरोपी रामावतार पाण्डेय अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर घर में घुस कर मारपीट कर उपहति कारित किया था, जिस पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अपराध क्र. 166/1996, धारा 452, 323/149, 324/149, 148/149, 342, 506 बी IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए ADPO श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी रामावतार पाण्डेय पिता जगन्नाथ पाण्डेय उम्र 52 वर्ष निवासी इटहा को धारा 342 में एक वर्ष का कारावास एवं 1500 रू अर्थदंड, धारा 323 में 6 माह का कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।