सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 29.03.2019 को समय 2:00 बजे निवासी महुआर थाना अमिलिया में आरोपी रामरति साकेत पत्नि रामजियावन साकेत उम्र 55 वर्ष ने अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 21 पाव देशी प्लेन मदिरा विक्रय हेतु रखा था। आबकारी पुलिस सीधी ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब जप्त कर अपराध क्र. 144/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1153/19 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत आरोपी को 1500 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।